ALMORA NEWS: गांजा तस्करी के दो आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र हुए खारिज

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ागांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पन्त की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत…

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पन्त की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में लगाई गई जमानत अर्जी का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने विरोध किया।
मामला 28 दिसंबर 2020 का है। अल्मोड़ा जनपद अंतर्गत मोहान पुलिस सहायता केंद्र पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बिना नम्बर की ईको मारूति वैन में सवार दो लोगों के कब्जे से कुल 30 किलो 654 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रमेश सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम जैनल, तहसील मिकियासैण, जिला अल्मोड़ा तथा शम्भू दयाल पाण्डे पुत्र गोविन्द बल्लभ पाण्डे, निवासी पुरानी बसेड़ी, तहसील भिकियासैंण, जिला अल्मोड़ा को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा कायम करते हुए जेल भेजा। दोनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने विरोध किया और अदालत को बताया कि आरोपी गांजे के कारोबार में लिप्त हैं और यदि इन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे अभियोजन के गवाहों को तोड़ सकते है। इस पर न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया।


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