✍️ जांच में गए एसडीएम एवं खान अधिकारी ने सही पाई शिकायतें
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: जिले के कपकोट तहसील प्रशासन एवं खनन विभाग ने एक स्टोन क्रशर पर 70 लाख 40 हजार 959 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना क्षमता से अधिक भंडारण करने के जुर्म में लगा है। क्रशर संचालक ने जुर्माने की राशि जमा भी कर दी है।
मालूम हो कि कपकोट तहसील क्षेत्र स्थित एक स्टोन क्रशर की शिकायत प्रशासन को लगातार मिल रही थी। मंगलवार को एसडीएम अनुराग आर्य, जिला खान अधिकारी जिज्ञासा बिष्ट दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्रशर की जांच की तो लोगों की शिकायत सही मिली। वहां परिसर में दो भंडारण थे। दोनों में क्षमता से अधिक भंडारण मिला। इस पर प्रशासन की टीम ने क्रशर संचालक पर 70 लाख का जुर्माना लगाया है। इसी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। खान अधिकारी बिष्ट ने बताया कि टीम में राजस्व विभाग के साथ खान निरीक्षक आदि शामिल थे। एसडीएम आर्य ने कहा कि किसी भी क्रशर संचालक को मानक से अधिक भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन के सख्त होते ही जिले के क्रशर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।