HomeUttarakhandAlmoraपरगना अल्मोड़ा व द्वाराहाट के परीक्षा केंद्रों पर धारा—144 प्रभावी

परगना अल्मोड़ा व द्वाराहाट के परीक्षा केंद्रों पर धारा—144 प्रभावी

— उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं कल से, 06 अप्रैल तक चलेंगी

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: उप जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा गोपाल सिंह चौहान एवं उप जिला मजिस्ट्रेट द्वाराहाट जयवर्धन शर्मा ने बताया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर की 16 मार्च यानी कल से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो आगामी 06 अप्रैल, 2023 तक चलेंगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा, तहसील द्वाराहाट तथा चौखुटिया अन्तर्गत आने वाले परीक्षा केन्द्रों पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग किए जाने की सम्भावना है। इसी के मद्देनजर परगना अल्मोड़ा तथा परगना द्वाराहाट के तहसील द्वाराहाट व तहसील चौखुटिया के परीक्षा केन्द्रों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति परगना द्वाराहाट क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले समस्त परीक्ष केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा, किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पीएससी पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है। परीक्षा केन्द्र के आसपास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। उन्होंने बताया कि समयाभाव के कारण विस्तृत जांच सम्भव नहीं है, इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश परीक्षा समाप्ति अथवा उससे पूर्व यदि वापस न लिया जाय तब तक प्रभावी रहेगा।

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