देहरादून। उत्तराखंड राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शासन ने कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ के नियंत्रण हेतु नई गाइडलाइंस जारी की है और पाबंदियों को 31 जनवरी तक जारी रखा है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए शासन ने आगामी 31 जनवरी तक राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। जिसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
शासन द्वारा जारी नई एसओपी के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्व में जारी पाबंदियां लागू रहेंगी। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। कक्षा 12वीं तक के स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र आगामी 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी। स्विमिंग पूल वाटर पार्क 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। News WhatsApp Group Join Click Now
1- बाजार सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही खुल सकेंगे।
2- राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
3- राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
4- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
5- School: राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे, इस दौरान online classes के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी।
6- राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
7- राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
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8- जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम 300 व्यक्तियों या स्थान / हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों, इनमें से जो भी न्यूनतम हो, उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2022 से दिनांक 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों को खुले स्थानों / मैदानों पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्तों के अन्तर्गत स्थानों / मैदानों की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 व्यक्तियों, जो भी कम हो को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी (संलग्नक-2 )। देखें SOP