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Uttarakhand : शादी की सालगिरह पार्टी पर भारी पड़ा ‘तमंचे पर डिस्को’ ! लॉकडाउन में करी पार्टी और हर्ष फायरिंग, video viral होने पर एक्शन में आई police, तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज, जब्त हुए हथियार, पढ़िये पूरी ख़बर….

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सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी/लालकुआं

कोविड कर्फ्यू के दौरान समाज व दोस्तों में अपनी धाक जमाने के लिए सारे नियमों को ताक में रखकर पार्टी मनाना और इस दौरान बंदूक व रिवाल्वर से जमकर हर्ष फायर करना कुछ लोगों को बहुत भारी पड़ गया है।

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सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पिता—पुत्र, परिवारजनों व मित्रों सहित कुल 7 लोगों पर महामारी अधिनियम, शस्त्र अधिनियम व आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। साथ ही शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

यह है पूरी कहानी….

प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 5 जून, 2021 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक पार्टी में बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डांस करते दिख रहे थे।

यही नही वीडियो में दिख रहा था कि दो लोग बंदूक व रिवाल्वर से हर्ष फायरिंग भी कर रहे हैं। इसके बाद कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई और इन लोगों की तलाश शुरू कर दी गई।

कोतवाली लालकुआं पुलिस द्वारा वीडियो की जांच की गई तो पाया गया कि ग्राम मोटाहल्दु, हल्दुचौड़ कोतवाली, लालकुआं क्षेत्र ग्राम जयपुर खीमा में यह पार्टी 29 मई, 2021 की रात्रि को कमल कांत पाठक व उनके परिवार एवं अन्य संबंधियों द्वारा बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि कमल कांत की शादी के 25 साल पूरे होने पर शादी की सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी।

इस पार्टी को लेकर कोई अनुमति भी प्रशासन ने नही ली गई थी। पुलिस के अनुसार इस समारोह में कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार की गाइडलाइनों एवं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। उक्त पार्टी के दौरान मौजूद लोग बिना मास्क के थे व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा था।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा…

पुलिस के अनुसार पार्टी में लोगों के द्वारा अपने इस कृत्य से जानबूझकर कोरोना संक्रमण को फैलाने का प्रयास किया गया। जिस पर 5 जून, 2021 को कोतवाली लालकुआं में तत्काल मुकदमा धारा 269/270 आईपीसी व धारा 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम व धारा 3 महामारी अधिनियम बनाम कमलकांत पाठक सहित 07 नामजद व अन्य के विरूद्व अभियोग पंजीकृत किया गया।

पार्टी के दौरान वीडियो में कमलकांत पाठक और उनके पुत्र राहुल पाठक द्वारा अपनी लाइसेंसी शस्त्रों द्वारा हर्ष फायर किया जाना भी दृष्टिगत हो रहा था। जिस कारण अभियुक्त कमल कांत पाठक के विरुद्ध धारा 30 शस्त्र अधिनियम व हर्ष फायर करने वाले अभियुक्त राहुल पाठक के विरुद्ध धारा 27 शस्त्र अधिनियम की बढ़ोतरी की गई तथा दोनों शस्त्रो (बंदूक व रिवाल्वर) को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।

पुलिस ने बताया कि दोनों शस्त्रों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा रही है तथा विवेचना जारी है।

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Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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