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उत्तराखंड में 1 जुलाई से प्लास्टिक के झंडे, स्ट्रॉ, चम्मच, चाकू और थर्माकोल पर बैन

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देहरादून। उत्तराखंड में 1 जुलाई से 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया दिया जाएगा। जिसकी तैयारियां पूरे प्रदेश में चल रही हैं। इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास विभाग ने भी दिशा-निर्देश जारी किया हैं।

आगामी 1 जुलाई से प्लास्टिक ये चीजें होंगी बैन

शहरी विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत आगामी 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक युक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, omg onion कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी। इस संबंध में निदेशालय द्वारा दिशा-निर्देश के तौर पर सभी निकायों को एक पत्र भी भेजा गया है। जिसमें पुरानी गाइडलाइन में संशोधन कर नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया है।

उत्तराखंड के 13 निकायों को प्रतिबंध के बाबत नोटिफिकेशन जारी

आपको बता दें कि अभी तक उत्तराखंड के 13 निकायों की तरफ से 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं, बाकी के नगर निकायों द्वारा अभी इस संबंध में जल्द नोटिफिकेशन जारी कर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

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