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बागेश्वर: कंपनी को दिए ब्याज समेत जमा धनराशि लौटाने के आदेश

✍️ न तो फ्लैट मिला और न ही जमा धनराशि वापस मिली
✍️ आयोग ने 11 लोगों की शिकायत पर की सुनवाई

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सामिया इंटरनेशनल प्रा.लि. को आदेश दिए हैं कि बागेश्वर जनपद के 11 लोगों को 08 प्रतिशत ब्याज की दर से उनकी जमा धनराशि लौटाई जाए। साथ ही मानसिक वेदना के 20 हजार रुपये व वाद व्यय के 10 हजार रुपये देने होंगे।

घटनाक्रम के अनुसार बागेश्वर के 11 लोगों को सामिया इंटरनेशन प्रा.लि. ने उधमसिंहनगर के गुलमोहर में 05 अपार्टमेंट का निर्माण कर उसमें फ्लैट विक्रय करने का सौदा किया था। उन लोगों ने धनराशि भी जमा कर दी, लेकिन निर्धारित समय सीमा पर उन्हें फ्लैट में उन्हें कब्जा नहीं दिया गया। इससे परेशान लोगों ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कंपनी न तो फ्लैट दे रही है और न उनकी राशि ही लौटाई जा रही है। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष रमेश जायसवाल व सदस्य हंसी रौतेला ने मामले में सुनवाई की। वकीलों की दलीलें सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपना फैसाला सुनाया। कंपनी उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई रकम की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक 8 प्रतिशत ब्याज सहित जोड़कर वापस करे। इसके अलावा 20 हजार मानसिक वेदना व दस हजार वाद व्यय भी देना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर कंपनी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 71 व 72 के तहत वसूली एवं जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

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