रात 10 के बाद NO DJ, बड़े व्हील लाइटिंग भी बैन
SSP डॉ. मंजूनाथ टीसी ने लागू किए कड़े नियम लागू
सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी। शादी की शहनाइयों के बीच अब ‘शोर’ और ‘जाम’ का खेल खत्म ! नैनीताल जिले के प्रमुख मार्गों पर शादी-बारात के सीज़न में बढ़ते बेलगाम यातायात दबाव और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. मंजूनाथ टीसी ने एक बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है।

शहर के तमाम वेडिंग पॉइंट और बैंक्वेट हॉल संचालकों के लिए ऐसे कड़े दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें DJ और बड़े व्हील लाइटिंग झालरों की ज़ब्ती भी शामिल है।
क्यों उठाया गया यह कड़ा कदम?
दरअसल, वर्तमान शादी सीज़न में अनियमितताओं के कारण कई स्थानों पर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इससे आमजन, छात्र-छात्राओं और बुजुर्गों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इस अव्यवस्था को नियंत्रित करने और यातायात को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से एसएसपी ने सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना/चौकी प्रभारियों और यातायात निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
लागू हुए मुख्य दिशा-निर्देश, जान लें वरना होगी सख़्ती!
एसएसपी नैनीताल द्वारा जारी किए गए मुख्य निर्देश, जिनका पालन न करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी:
- रात 10 बजे के बाद DJ पर पूर्ण प्रतिबंध: स्थानीय जनता की शांति, बुजुर्गों की सहूलियत और बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शिकायत मिलने पर डीजे नियमानुसार ज़ब्त किया जाएगा।
- हाई-बेस बड़े DJ पर रोक: शादी समारोह में सड़कों पर हाई-बेस बड़े-बड़े डीजे (DJ) का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- बड़े व्हील लाइटिंग झालर ज़ब्त होंगे: पहियों वाले बड़े-बड़े लाइटिंग झालर (व्हील झालर) बारात समारोह में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल ज़ब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
- केवल हाथ वाले लाइटिंग झालर की अनुमति: केवल हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले लाइटिंग झालरों की ही अनुमति रहेगी।
- बारात की अधिकतम सीमा: बारात घर/वेन्यू के गेट से बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर तक ही सीमित रखी जाएगी, ताकि यातायात बाधित न हो।
- अनुपालन सुनिश्चित करना: सभी वेडिंग हॉल/बैंक्वेट हॉल संचालकों, डीजे संचालकों और लाइटिंग झालरों के संचालकों के साथ पुलिस बैठक आयोजित कर नियमों की जानकारी और अनुपालन सुनिश्चित कराएगी।
- कड़ी निगरानी: सभी वेडिंग पॉइंट और बैंक्वेट हॉल पर पुलिस द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी।
नैनीताल पुलिस की अपील
नैनीताल पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे शादी समारोह को सुव्यवस्थित, विनम्र और यातायात नियमों के अनुरूप आयोजित करें। नियमों का पालन कर सरल, सुरक्षित और सुगम यातायात बनाए रखने में सहयोग करें। नियमों के उल्लंघन की सूचना कंट्रोल रूम के नंबर 9411112979 या 112 पर दी जा सकती है।


