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टीएसआर की कैबिनेट : अब आयुष विभाग, आयुष शिक्षा चिकित्सा भर्ती लोक सेवा के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा

देहरादून। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने आज पूरे दो दर्जन निर्णय लिए हें। कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता आरक्षण इत्यादि विषयक पर संशोधन लाया गया हैं। इसके अलावा श्रम विभाग के अंतर्गत काराखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रम सुधार के अंतर्गत 1 हजार दिवस की छूट दी जायेगी। तीसरे निर्णय के अनुसार प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर्किल के क्षेत्र में पुनर्गठन करते हुए 160 पदों की अतिरिक्त 51 अतिरिक्त पद बढ़ाने पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने बताया वर्ष 2020-21 के लिये 148 आबकारी दुकान के उठान पर कोविड अवधि के दौरान राजस्व का अंतर नहीं लिया जायेगा, यह 35-40 प्रतिशत कम होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर नीति में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा पदोन्नति के बाद दुर्गम स्थानों में जाने से बचने को हतोत्साहित करने के लिये पदोन्नति परित्याग नियमावली लायी जायेगी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जायेगा। देहरादून शहर के अंदर और बाहर प्राधिकरण से पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति में मास्टर प्लान के अंतर्गत मास्टर रोड एवं वास्तविक रोड के गैप को छूट दी जायेगी।
माजरी ग्रांट में एआईसीटीई ट्रेनिंग एवं लर्निंग एकेडमी के लिये दो एकड़ की भूमि 1 करोड़ 29 लाख लागत की दो एकड़ की भूमि देने का फैसला भी बैठक में लिया गया। रानीपोखरी में पूर्व सैनिकों के लिये ईसीएचएस पालिटेक्निक के लिये 38 लाख 50 हजार की लागत से 0.07 हेक्टेयर की भूमि देने का निर्णय बैठक में लिया गया है।
एससी, एसटी और ओबीसी छात्रवृति योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल की फीस संरचना के लिये कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। संयोजक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या एवं सदस्य राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत होंगे।
उत्तराखण्ड सरकारी विश्व विद्यालय के लिये अम्ब्रेला एक्ट पर अध्यादेश लाया जायेगा।
राज्य में मदिरा बिक्री पर आयात से संबंधित सेस लगाने में संशोधन को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी।
हरिद्वार में भूपतवाला मेला भूमि यात्रि पड़ाव यानि कुंभ कैम्प भूमि को सीएचसी हॉस्पिटल बनाने की अनुमति के लिये लैंड यूज बदला जायेगा। 2547 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क दी जायेगी।
उत्तराखण्ड पेयजल निगम विभाग में प्रबंध निदेशक पद पर एक अतिरिक्त पद निसंवर्गीय वर्ग का पद सलाहकार पेयजल के रूप में बनाया जायेगा।
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्व विद्यालय का नाम वीर माधव सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून करने के भी कैबिनेट ने सहमति दे दी।
अब आयुष विभाग, आयुष शिक्षा चिकित्सा भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा। बैठक में इस बाबत प्रस्ताव पास कर दिया गया।
ऊधम सिंह नगर ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिये पीपीपी मोड में तकनीकी सर्वे की फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी।
श्रीनगर एनआईटी सुमाड़ी रेशम विभाग की 2 करोड़ 88 लाख लागत की 8 हे. भूमि निशुल्क दी जायेगी। आंगनबाड़ी केन्द्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये 320 रूपये का मिल्क पाउडर 2 दिन की जगह 370 रूपये के हिसाब से 4 दिन करने का फैसला किया गया है। किशोरी बालिका सैनेटरी नैपकिन ई-टैण्डर प्रक्रिया से ली जायेगी। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनिवार्य निशुल्क शिक्षा नियमावली में संशोधन भी कर दिया गयया है। होम स्टे, ग्रोथ सेंटर, अनुदान प्रक्रिया में संशोधन किया गया, बैंक से लोन न लेने पर भी अनुदान देने की अनुमति दी गयी। एक कमरे पर 60 हजार और पहले से निर्मित संरचना पर 25 हजार का अनुदान दिया जायेगा।
केदारनाथ उत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को कार्य करने की अनुमति दी गयी। लोक निर्माण विभाग डिपाजिट वर्क के रूप में सम्पूर्ण शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए करेगा।

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