मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट पार्क पर नहीं देना होगा टोल टैक्स – हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी के प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट में किए जा रहे टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट एडवेंचर की लीज में दी गई 142 एकड़ भूमि की लीजधारक कंपनी द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन करने और आम रास्ते से टोल टैक्स वसूले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल टोल वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अधिवक्ता विनीता नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि यह पार्क 142 एकड़ में फैला है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) ने उत्तर प्रदेश की एक संस्था को एक करोड़ प्रतिवर्ष की दर पर लीज पर दे दिया है। यह भी आरोप लगाया कि इससे स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों के हित प्रभावित हुए हैं। वर्षों पुरानी सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से टोल वसूला जा रहा है। यही नहीं, यहां के हेलीपैड, हट्स, कैफे, संग्रहालयों और वेधशाला को भी लीज पर दे दिया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कंपनी द्वारा पर्यटकों के लिए हेली सेवा संचालित की जा रही है। यह भी कहा गया कि यह क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य से सटा हुआ है।
कंपनी की ओर से बचाव में कहा गया कि जिस सड़क पर टोल वसूला जा रहा है, वह सार्वजनिक नहीं है। अदालत ने फिलहाल टोल वसूली पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रवेश शुल्क पर रोक नहीं लगाई गई है। अदालत ने प्रतिवादियों से अनुबंध के मूल दस्तावेज और पार्क को लीज पर देने के लिए पर्यटन विकास परिषद के फैसले की प्रति (कॉपी) भी उपलब्ध कराने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 24 मार्च को होगी।
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