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नैनीताल : हिरासत में मौत मामले में 6 पुलिसकर्मियों सहित दो डॉक्टरों को नोटिस

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नैनीताल | हाईकोर्ट ने टिहरी गढ़वाल में पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत के मामले में 6 पुलिसकर्मियों सहित 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सितंबर में इस मामले में टिहरी के जिला न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता के आदेश पर भी रोक लगा दी है। इस आदेश में 6 पुलिसकर्मियों और दो डॉक्टरों को गैर इरादतन हत्या व साक्ष्य नष्ट करने के अपराध में समन जारी करने के निर्देश को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथपत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया है।

दरअसल, घनसाली निवासी 38 वर्षीय स्वरूप सिंह को 21 मई 2011 को एक महिला से बहस के बाद पुलिस हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद हिरासत में ही संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो गई थी। स्वरूप सिंह के भाई मोर सिंह ने छह पुलिसकर्मियों और तीन डॉक्टरों के विरुद्ध हत्या और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोपी एक डॉक्टर का निधन हो चुका है। न्यायालय का मानना है कि पुलिस को लाभ पहुंचाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई थी। यहां तक कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी नहीं की गई थी, जोकि हिरासत में संदिग्ध हालात में मौत मामले में अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश की एक प्रति सीबीआई को देने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर नियत की है।

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