सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल व अन्य समाचार माध्यमों को राजनैतिक विज्ञापन छापने से पूर्व रखना है यह ध्यान (पढ़िये आदेश)

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून
सूचना विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल, न्यूज चैनल, ई पेपर व समस्त समाचार पत्रों को विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड देहरादून के नोडल अधिकारी ने सूचना विभाग में विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध समस्त न्यूज पोर्टल, समाचार पत्र, न्यूज चैनल, वेबसाइट, रेडियो व कम्युनिटी रेडियो को इस आशय का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की आदर्श चुनाव आचार संहिता विद्यमान है। वर्तमान में राजनैतिक दल, राजनैतिक उम्मीदवारों द्वारा अपने पक्ष में मतदान करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों में विज्ञापन प्रदान कर मतदाताओं से अपील की जा रही है।
उन्होंने कहा है कि ऐसे में सभी सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल सहित समस्त समाचार माध्यमों को विज्ञापन प्रकाशन से पहले यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि संबंधित विज्ञापन राज्य स्तरीय एमसीएमसी अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी से प्री—सार्टिफाइड हैं अथवा नहीं। बिना सक्षम स्तर की अनुमति के राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों का प्रसारण नहीं किया जा सकता है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि समाचार पत्रों के लिए 48 घंटे पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों हेतु प्री—सार्टिफिकेशन अनिवार्य है, परंतु ई पेपर हेतु सदैव प्री सार्टिफिकेशन किया जाना है।
