हल्द्वानी समाचार | हल्द्वानी के सिंधी चौराहे पर दिनदहाड़े हुए भुप्पी पांडे हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दोनों दो सगे भाइयों सौरभ गुप्ता व गौरव गुप्ता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपियों का जुर्म साबित करने को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने केस से जुड़े कुल 14 गवाह पेश किए।
बता दें कि, 15 दिसंबर 2019 को सिंधी चौराहा हल्द्वानी में भूपेंद्र पांडे की हत्या कर दी गई थी। जिसकी नामजद रिपोर्ट मृतका की पत्नी दमुवाढूंगा काठगोदाम निवासी विनीता पांडे ने हल्द्वानी थाने में गौरव गुप्ता व सौरभ गुप्ता के खिलाफ दर्ज कराई। सौरभ गुप्ता व गौरव गुप्ता ने लेन-देन के मामले में भूपेंद्र पांडे के दोस्त दिनेश सागर को 5 लाख का चेक दिया था। जोकि बाउंस हो गया था।
इस लेन-देन के मामले में दिनेश सागर ने जब सौरव व गौरव गुप्ता से बात की तो दोनों ने अभद्रता कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। जिसकी दिनेश सागर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद दोनों भाइयों ने दिनेश सागर को मारने का प्रयास किया। इस दौरान भूपेंद्र ने दिनेश को बचाने का प्रयास किया तो दोनों ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल व भूपेंद्र की पिस्टल छीनकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। जिससे भपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया इस पूरे केस में कई महत्वपूर्ण विटनेस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।