Almora: आबकारी देय की अदायगी नहीं की तो कुर्क हुई भूमि

— अब कुर्क भूमि की प्रथम नीलामी के लिए तय की तिथि सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: यहां आबकारी देय का भुगतान नहीं करने पर एक बकायेदार…

— अब कुर्क भूमि की प्रथम नीलामी के लिए तय की तिथि

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: यहां आबकारी देय का भुगतान नहीं करने पर एक बकायेदार की 0.173 हेक्टेअर भूमि कुर्क कर ली गई और अब इस भूमि की प्रथम ​नीलामी के लिए 20 जनवरी 2023 की तिथि निर्धारित कर दी गई है। यह जानकारी उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने दी है। ज्ञात हो कि इस बकायेदार ने 04.34 करोड़ रुपये के आबकारी देय इत्यादि का अदायगी नहीं की थी।

उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी देय के बकायेदार किशन सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम सैकुड़ा, अल्मोड़ा के विरूद्व जारी वसूली धनराशि 4,34,57,644 (चार करोड़ चौंतीस लाख सतावन हजार छः सौ चवालीस रूपये) एवं अन्य अदायगी नहीं करने के फलस्वरूप बकायेदार के नाम ग्राम सैकुड़ा में मौजूद कुल 0.173 हेक्टेअर भूमि की 18 नवम्बर, 2022 को कुर्की स्वीकृति की गयी थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 284 या धारा 286 के अधीन उक्त भूमि कुर्क की गयी है। उन्होंने बताया कि उक्त सम्पत्ति भूमि की प्रथम नीलामी 20 जनवरी, 2023 को ग्राम सैकुड़ा पटवारी क्षेत्र सदर में पूर्वान्ह/अपरान्ह में की जायेगी। जिसके लिये विक्रय अधिकारी नायब तहसीलदार ग्रामीण अल्मोड़ा को नामित किया गया है।


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