जानिए लॉकडाउन पार्ट 3.0 की खास बातें, कहां जारी रहेगी पाबंदी-कहां मिलेगी रियायत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू…

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन सरकार ने कुछ रियायतें भी दी गई हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभी पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है। इसके अलावा ऑरेंज और ग्रीन जोन में ऐहतियायत के साथ आर्थित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है।

इन्हें मिली रियायत

  • सभी जोन यानि रेड, ऑरेंज और ग्रीन में 65 वर्ष के ऊपर सभी लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को घर में रहना होगा।
  • सभी तीन जोन में मेडिकल क्लिनिक्स, ओपीडी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए चलाने की अनुमति दी गई है।
  • कुछ खास गतिविधियों के लिए जिनका आदेश है उसके लिए लोग घरों से बाहर से निकल सकेंगे। चार पहिए गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो लोग यात्रा कर सकेंगे। लेकिन टू ह्वीलर गाड़ी पर पीछे बैठने वाले को इजाजत नहीं है।
  • शहरी इलाकों में मॉल्स या मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन सिंगल दूकानें जो किसी सोसाइटी के पास हैं उन्हें खोलने की इजाजत है।
  • प्राइवेट दफ्तर जरूरत के हिसाब से 33 प्रतिशत स्टॉफ के साथ कामकाज कर सकते हैं, जबकि 67 फीसद स्टॉफ को घर से ही काम करना होगा।
  • सरकारी दफ्तरों में वरिष्ठ अधिकारी जो डिप्टी सेक्रेटरी या उसके ऊपर रैंक वाले होंगे उन्हें दफ्तर आना होगा। हालांकि शेष स्टॉफ जरूरत के हिसाब से महज 33 फीसद होगा।
  • माल ढोने वाली सभी गाड़ियों को हर एक राज्य में आने जाने की इजाजत होगी। कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश किसी भी मालवाहक गाड़ी को नहीं रोकेगा। इनके लिए किसी अलग से पास की जरूरत नहीं होगी।
  • 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान मालवाहक गाड़ियों की गतिविधि के लिए जो आदेश जारी किए गए थे वो आगे भी जारी रहेगा। हालांकि। जब इस तरह की गाड़ियों या कोई विदेशी नागरिक सड़को पर उतरेगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा।
  • रेड जोन में शामिल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिष्ठानों को पहले की तरह कार्य करने की अनुमति होगी।

इन पर पाबंदी रहेगी जारी

नई गाइडलाइन के तहत कुछ कामकाज तीनों जोन में पूरी तरह बंद रहेंगे। इसमें एयर, रेल, मेट्रो, अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सार्वजनिक जगहों पर लोगों को इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल्स, जिम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे।


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