Bageshwar News: हत्यारोपी नेपाली को आजीवन कारावास की सजा

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वरअपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्यारोपी नेपाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं और 25 हजार रुपये का अर्थदंड…

इंश्योरेंस कंपनी को 12.37 लाख भुगतान के निर्देश, 50 हजार जुर्माना भी

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्यारोपी नेपाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं और 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। इस हत्या में शामिल दूसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है।

घटना 12 फरवरी 2020 की है, जो पटवारी क्षेत्र घिंघारतोला क्षेत्र का मामला है। खान मालिक राजेंद्र प्रसाद तिवारी की बैंतोली स्थित खान में कार्यरत मजदूर राजू साही की उसके साथी विशाल थारू व बालकृष्ण ने हत्या कर दी थी और शव को खेत में फेंक दिया था। मामले की प्राथमिकी दर्ज हुई तथा आरोपी विशाल थारू को पुलिस ने गिरफतार कर लिया जबकि दूसरा आरोपी बालकृष्ण अब तक फरार है।

मामले की प्रारंभिक विवेचना राजस्व उप निरीक्षक ने की तथा इसके बाद इसे कांडा पुलिस को सौंपा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करके अदालत में पेश किया। उक्त मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष राज्य की ओर से करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने 10 गवाह न्यायालय में परीक्षित करवाए। गवाहों के बयान व पत्रावली का अध्ययन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने आरोपी विशाल थारू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25
हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *