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अल्मोड़ा न्यूज: विदेशी मूल के पटाखों का आयात व बिक्री प्रतिबंधित, अवैध​ बिक्री पर नजर रखने के निर्देश

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
आगामी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के लिए ‘पटाखे’ तो फूटेंगे, मगर सिर्फ देशी, क्योंकि विदेशी मूल के पटाखों का आयात, अधिग्रहण व बिक्री प्रतिबंधत है। शासन ने इस संबंध में जिलों को निर्देश जारी किए हैं। जिनमें कहा गया है​ कि ‘पटाखे’ भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड के तहत आच्छादित हैं और इस कारण उनका आयात प्रतिबन्धित है। डीजीएफटी से लाईसेंस/अनुज्ञा प्राप्त किये बिना पटाखों का आयात नहीं किया जा सकता है। अगर दीपावली में विदेशी मूल के पटाखों के अवैध आयात अधिग्रहण एवं बिक्री पर नजर रखने के निर्देश है।
इस संबंध मेंं जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्पष्ट किया है कि गत कई वर्षो में आतिशबाजी के आयात के लिये डीजीएफटी द्वारा कोई लाईसेंस/अनुज्ञा जारी नहीं की गई है और न ही किसी देश से पटाखों का आयात हुआ है, किंतु इसके बावजूद संज्ञान में आया है कि घरेलू बाजार में आयातित आतिशबाजी की बिक्री हुई है, जो विस्फोटक अधिनियम के तहत अवैध एवं दण्डनीय है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि पटाखों की बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाए और अवैध रूप से आयातित पटाखों के अधिग्रहण और बिक्री के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी दीपावली के दृष्टिगत विदेशी मूल के पटाखों के अवैध आयात अधिग्रहण एवं बिक्री को रोका जाए।

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