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अल्मोड़ा न्यूज: यत्र—तत्र कूड़ा फेंका, तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी, प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग से भी बचने की हिदायत

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना अधिनियम—2016, प्लास्टिक मैनेजमेंट अधिनियम—2016 तथा यूजर चार्जेज उप नियमावली 2019 प्रभावी हो गए हैं। इस बात का स्मरण कराते हुए नगरपालिका अल्मोड़ा ने आम जनमानस को आगाह किया है कि सार्वजनिक स्थानों, मार्गों, नालों व सड़कों में कूड़ा फेंकने से बचें और यूजेज चार्जेज का प्रतिमाह पालिका को भुगतान करें। अन्यथा की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती हैं।
पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि वर्तमान में सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक के कैरी बैग व थर्माकोल आदि का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इनका क्रय—विक्रय भी प्रतिबंधित है। उन्होंने व्यापारियों से इस प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है और कहा है कि यदि इनका प्रयोग पाया गया, तो चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूलकर दंडित किया जाएगा। उन्होंने अपने घरों का कूड़ा कूड़ेदानों या पालिका के कूड़े वाहन में ही डालने की बात कही है। उन्होंने चेताया है कि यदि यत्र—तत्र कूड़ा डाला गया, तो कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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