Bageshwar News: भड़काऊ प्रसारण किया, तो हो सकती है सजा

—जिलाधिकारी विनीत कुमार ने किया सचेत, निगरानी को कमेटी गठित
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
बागेश्वर जनपद में टीवी, केबल चैनलों, रेडियो, एफएम पर प्रसारित होने वाली प्रसारण को लेकर सतत अनुश्रवण एवं प्राप्त शिकायतों के निवारण को जिला स्तरीय मानिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जिसमें जिलाधिकारी ने धार्मिक उन्माद, भड़काऊ सामग्री का प्रसारण कतई नहीं करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि कोई स्थानीय टीवी चैनल, एफएम रेडियो भारत की सम्प्रभुता और अखंडता, राज्य सुरक्षा हितों लोक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रसारण करेंगे। धार्मिक उन्माद, भडकाऊ सामाग्री का प्रसारण कतई नहीं करेंगे। ऐसा प्रसारण करने में प्रथम बार दो वर्ष की सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है। उन्होंने कहा कि टीवी केबल चैनलों, एफ.एम. रेडियो में प्रसारित होने वाली अन्तर्वस्तु के नियमित निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, प्राचार्य राजकीय डिग्री कालेज कांडा, प्रधानाचार्य जीजीआईसी, दूरदर्शन केशव भट्ट, आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय समिति गरुड़, मोहन चंद्र जोशी, निदेशक जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर डा. जितेंद्र तिवारी सदस्य हैं। किसी को भी कोई शिकायत हो तो वे अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित शिकायत सेल में शिकायत कर सकते हैं।
उन्होंने टीवी केबल चैनलों, एफ.एम. रेडियो में प्रसारित होने वाली सामाग्री को 90 दिनों तक अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखने के निर्देश आपरेटरों को दिए। ताकि किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रसारित विषय वस्तु प्राप्त की जा सकें। सभी आपरेटर अपने केबल पर दूरदर्शन के चैनलों का प्रसारण अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जिला स्तरीय मानिटरिंग कमेटी की बैठक दो माह में अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह इमलाल, पुलिस उपाधीक्षक विपिन पंत, जिला सूचना अधिकारी गोविंद सिंह बिष्ट, प्रतिनिधि आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय समिति मोहन चंद्र जोशी, निदेशक जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर डा. जितेंद्र तिवारी, प्राचार्य राजकीय डिग्री कालेज कांडा डा. मधूलिका पाठक आदि मौजूद थे।