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Almora News: तय समयावधि में सम्पति एवं विभव कर जमा नहीं किया, तो देना होगा 25 प्रतिशत विलंब शुल्क

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—जिला पंचायत अल्मोड़ा ने निर्धारित की अंतिम तिथि
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
यदि जिला पंचायत से जुड़े व्यवसायधारी/दुकानदारों ने 30 जून 2022 तक अपना लाइसेंस के साथ सम्पत्ति एवं विभव कर जमा नहीं किया, तो इसके बाद उन्हें 25 प्रतिशत विलंब शुल्क भी देना होगा। यह निर्णय जिला पंचायत अल्मोड़ा में अध्यक्ष उमा सिंह की अध्यक्षता में टैक्स कलेक्टरों के साथ हुई बैठक में लिया गया। टैक्स कलेक्टरों को हिदायत भी दी गई कि यदि उन्होंने अपने कार्य में लापरवाही बरती, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

बैठक में खासकर जिला पंचायत की आय बढ़ाने के संबंध में चर्चा हुई। विचारोपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे व्यवसायधारियों व दुकानदारों द्वारा अपने लाइसेंस के साथ सम्पति एवं विभव कर जमा किए जाने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 निर्धारित की गई और स्पष्ट किया गया कि इसके बाद 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष उमा सिंह ने सभी संबंधितों से अपील की कि वे निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य कर ले, ताकि कोई परेशानी नहीं होने पाए। अध्यक्ष ने यह आश्वासन भी दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायधारियों व दुकानदारों की प्रमुख समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जिला पंचायत के कर्मचारियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार की भी अपेक्षा की। साथ ही टैक्स कलेक्टरों से कहा कि वे अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करें और यदि किसी कर्मचारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गई, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

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