देहरादून। कोरोना के असिम्टेमेटिक रोगियों के लिए शासन ने होम आइसोलेशन की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे कोरोना रोगी जो संक्रमण का शिकार तो हैं लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हो उन्हें ही होम आइसो लेशन में रखे जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा शासन ने उत्तराखंड के शासन सचिव अमित नेगी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को यह अधिसूचना भेज दी।
होम आइसोलेशन के लिए अनुमति दिए जाने के लिए कुछ शर्तों को पालन रोगियों को करना होगा। इनमें से प्रमुख शर्त यह है कि संक्रमित व्यक्ति की 24 घंटे देखभाल के लिए एक अटैंडेंट रखना होगा। जिसका कक्ष अलग होगा। रोगी व उसके अटेंडेंट के लिए अलग अलग कक्ष शौचालय व स्नानागार अटैच कक्ष होंगे। यदि घर में परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं तो उनके लिए अलग से कम से कम एक बाथरूम होना आवश्यक हैं। स्वाथ्य विभाग के टीम रोगी की नियमित जांच करेगी और अटेंडेंट के स्वास्थ्य का हाल भी जाना जाएगा। इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं।
संक्रमण के दस दिन के भीतर या रोगी को पिछले तीन दिन से बुखार न आने पर कोरोना मुक्त माना जाएगा। पढ़िये क्या हैं होम आइसोलेशन के नियम
ब्रेकिंग न्यूज : आ गयी होम आइसोलेशन के अधिसूचना, जानिए एसिम्टोमेटिक कोरोना पाजिटिव कैसे घर पर रह कर होंगे स्वस्थ
देहरादून। कोरोना के असिम्टेमेटिक रोगियों के लिए शासन ने होम आइसोलेशन की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे कोरोना रोगी जो संक्रमण का शिकार तो…