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ब्रेकिंग न्यूज : हल्दूचौड़ के जयराम गांव में स्क्रिनिंग प्लांट के निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल। हल्दूचौड़ के दीना जयराम गांव के बीचों बीच लगाए जा रहे स्क्रिनिंग प्लांट के निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आज नैनीातल उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने स्क्रीनिंग संयंत्र के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। प्लांट स्वामी अदालत में प्लांट के निर्माण को लेकर पीसीबी की ओर से जारी अनुमति पत्र नहीं दिखा पाए। उन्होंने बताया कि प्लांट के निर्माण व संचालन के लिए पीसीबी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि विगत कई दिनों से विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। कल ही ग्रामीणों ने गांव में प्लांट के विरोध में महापंचायत बुलाई करा आगे की रणनीति तय की थी।
इस मामले में हल्दूचौड़ निवासी पूरन चंद्र दुम्का की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान पीसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि प्लांट के निर्माण व संचालन को लेकर किसी प्रकार की कोई अनुमति जारी नहीं की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि गांव में मानकों के विरुद्ध आबादी के बीच में स्क्रीनिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। प्लांट के निर्माण में निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि विपक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वे निर्धारित मानकों के तहत प्लांट का निर्माण करवाया जा रहा है। हालांकि वे अदालत में प्लांट के निर्माण को लेकर पीसीबी की ओर से जारी अनुमति पत्र नहीं दिखा पाए। उन्होंने बताया कि प्लांट के निर्माण व संचालन के लिए पीसीबी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

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