हल्द्वानी हिंसा : अवैध कब्जे पर बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल | हल्द्वानी में बनभूलपुरा के कथित मलिक के बगीचे से अवैध कब्जा हटाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने…

नैनीताल : राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण को मिली चुनौती, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल | हल्द्वानी में बनभूलपुरा के कथित मलिक के बगीचे से अवैध कब्जा हटाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मलिक के बगीचे से अतक्रिमण हटाए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को सरकार से 10 मई तक जवाब पेश करने को कहा है।

मामले को मलिक के बगीचे निवासी साफिया मलिक की ओर से चुनौती देते हुए कहा गया कि सरकार की ओर से अतक्रिमण हटाने के लिए जो कार्यवाही की गई वह गलत है। उत्तराखंड सरकार की ओर से सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम (पीपीपी) के तहत कार्यवाही नहीं की गई।

याचिकाकर्ता की ओर से कांग्रेस नेता और अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने वर्चुअली पैरवी की। सलमान खुर्शीद ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि उन्हें सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया है। अतक्रिमण हटाने को लेकर जो नोटिस जारी किया गया वह भी गलत है। नियमावली का पालन नहीं किया गया।

दूसरी ओर सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) चंद्रशेखर रावत ने कहा कि सरकार ने पालिसी के तहत कार्यवाही की है। आवंटित भूमि की लीज पर दी समाप्त हो गई थी। पीपी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। अंत में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार से इस मामले में 10 मई तक जवाब देने के निर्देश दिये हैं। साथ ही याचिकाकर्ता को भी जवाबी हलफनामा देने को भी कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी।


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