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हल्द्वानी : होली के अवकाश को लेकर जिलाधिकारी का आदेश

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हल्द्वानी | नैनीताल जिले में होली (छलड़ी) को लेकर जिलाधिकारी वंदना ने आदेश जारी किया है, आदेश के मुताबिक 15 मार्च 2025 (शनिवार) को जनपद नैनीताल के समस्त कार्यालयों और संस्थानों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि, यह अवकाश बैंक, कोषागार और उपकोषागार पर लागू नहीं होगा। लेकिन जिन विद्यालयों और संस्थानों में 15 मार्च को सीबीएसई या किसी विभाग/आयोग की प्रतियोगी परीक्षा या अन्य परीक्षा आयोजित की जा रही हैं, वहां यह अवकाश लागू नहीं होगा।

आदेश…
जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर जनपद नैनीताल में होली (छलड़ी) का त्यौहार दिनांक 15.3.2025 को मनाये जाने के कारण मैनुएल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा-247 में दिये प्रतिबन्धों के साथ प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये कलैण्डर वर्ष 2025 हेतु जनपद नैनीताल के समस्त कार्यालय / संस्थानों में (बैंक / कोषागार / उपकोषागार को छोड़कर) एतद्वारा दिनांक 15 मार्च 2025 (शनिवार) को होली (छलड़ी) का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

ऐसे विद्यालयों/ संस्थानों पर यह अवकाश लागू नहीं होगा, जहां पर दिनांक 15.3.2025 को सी.बी.एस.ई., किसी भी विभाग/आयोग की प्रतियोगी परीक्षायें व अन्य परीक्षायें आयोजित की जा रही हैं। ऐसे विद्यालयों / संस्थानों में परीक्षार्थियों के आवागमन के संबंध में संबंधित पुलिस / प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये कार्यवाही की जायेगी।

 

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