—पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के प्रयास
—अभिभावकों के हंगामे के बाद खुलकर सामने आया मामला
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जिले के एक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पर शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने और गुरु—शिष्य के नाते को तार—तार करने जैसा आरोप है। शिक्षक पर छात्रों का यौन उत्पीड़न करने का मामला प्रकाश में आया है और अभिभावकों के हंगामे के बाद शिक्षक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब शिक्षक की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं।
जिले के ताड़ीखेत ब्लाक अंतर्गत धूराफाट क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्यालीखेत में शिक्षक द्वारा ही छात्रों का यौन उत्पीड़न करने का मामला चर्चा में तब आया, जब गुस्साए अभिभावकों ने हंगामा काटा। आरोप है कि विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक लंबे समय से छात्रों का यौन उत्पीड़न करते आ रहा है। बताया गया है कि वह बंद कमरे में छात्रों को बुलाकर उनके साथ गलत हरकतें करता है और किसी को बताने पर जान से मारने व परीक्षा में फेल करने की धमकी देता है। जब इस बात की भनक अभिभावकों को लगी, तो वे गत गुरुवार को विद्यालय में धमक गए और उन्होंने जबर्दस्त गुस्से का इजहार किया। शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई। इसके बाद भी तत्काल कार्रवाई नहीं होने पर गत शुक्रवार को अभिभावकों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के दरबार पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंप उक्त पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दंडित करने की मांग की। यह भी बताया कि आरोपी शिक्षक 22 अप्रैल, 2022 से अवकाश पर है।
यह मामला रानीखेत तहसील के राजस्व क्षेत्र बमस्यू का है। अभिभावकों की प्राथमिकी के बाद राजस्व पुलिस में आरोपी शिक्षक के खिलाफ धारा 377/506 भादवि व 34 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले पर त्वरित कार्रवाई के लिए विवेचना रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी विवेचना थानाध्यक्ष, महिला थाना अल्मोड़ा को सौंपी है। इसके बाद महिला थानाध्यक्ष ने जांच शुरू करते हुए। पुलिस का कहना है कि वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।