बागेश्वर। गोल्डी चिली पाउडर का नमूना असुरक्षित पाया गया है। अमूल मोती यूएचटी ट्रीटेड होमाजनाइज्ड टोंड मिल्क का नमूना भी अधोमानक घोषित किया गया है। कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने अवर न्यायाधीश गरुड़ में वाद दायर कर दिया है।
अभिहित अधिकारी डॉ. प्रकाश चंद्र फुलारा ने बताया कि पांच दिसंबर 2020 में गरुड़ के भकुनखोला से गोल्डी चिली पाउडर का नमूना लिया गया। जिसे जांच के लिए राजकीय औषधी एवं खाद्य प्रयोशाला भेजा गया। जांच में नमूने को अधोमानक घोषित किया गया है। उसके बाद निर्माता कंपनी ने नमूने को पुन: रैफरल लैब से जांच कराया। जिसमें भी नमूने को असुरक्षित घोषित किया गया। नमूने में आइल सोलेबिल सिंथेटिक कलर पाया गया।
इसके अलावा 26 फरवरी 2020 को गरुड़ के अयारतोली, सब्जीसेरा से अमूल मोती यूएचटी ट्रीटेड होमोजनाइज्ड टोंड मिल्क का नमूना भी अधोमानक घोषित किया गया। नमूने में सोलिड नोट फैट न्यूनतम मात्रा से कम पाया गया। नमूने से संबंधि खाद्य कारोबार करने वाले के खिलाफ न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी, जिलाधिकारी के यहां वाद दायर कर दिया गया है।
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