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ब्रेकिंग न्यूज : बच्ची के शोषण के आरोप में हरिद्वार की पूर्व सिविल जज दीपाली शर्मा बर्खाश्त

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देहरादून। उत्तराखंड शासन ने हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा को आखिरकार बर्खाश्त कर बर्खाश्त कर दिया। शासन ने यह कार्रवाई उच्च न्यायालय नैनीताल की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर की है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड में किसी न्यायिक अधिकारी की बर्खाष्तगी का यह अपनी तरह का पहला मामला है।


सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल ने न्यायिक सेवा की अधिकारी दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने की पुष्टि की है। यही नहीं नैनीताल हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी आदेश की प्रति अपलोड कर दी गई है।
दीपाली शर्मा पर नाबालिग बालिका का शारीरिक एवं मानसिक शोषण करने का आरोप है। प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी सरकारी अधिकारी की बर्खास्तगी का यह अपनी तरह का पहला मामला है।
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आरोप था कि हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा ने पिछले साल एक नाबालिग बालिका को अपने आवास पर रखा और उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। पुलिस के छापे में बालिका उनके घर पर बरामद हुई थी। 
आरोपों की पुष्टि भी हुई थी। उन्हें निलंबित कर दिया गया था। तब हरिद्वार के सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पूरे प्रकरण की जांच भी हुई। मामले में उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने का संकल्प पारित किया था, जिस पर शासन ने कार्रवाई कर दी।
जब कार्रवाई हुई थी उस वक्त के जिला जज राजेंद्र सिंह चौहान तत्कालीन एसएसपी किशन कुमार वीके, एडीजे अमरिंदर सिंह वहां मौजूद थे। जिला जज की मौजूदगी में ही जिला अस्पताल में किशोरी का मेडिकल परीक्षण हुआ था, जिसमें उसके शरीर पर चोटों के 20 निशान पाए गए थे।
उस वक्त एएसपी रचिता जुयाल की ओर से सिडकुल थाने में जज दीपाली शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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