- खराब खाद्य सामग्री बेचने पर दी कार्रवाई की हिदायत
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
जिला अभिहित अधिकारी की टीम ने आज यहां दुकानों का औचक निरीक्षण किया और विविध खाद्य पदार्थों के छह नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषणशाला रुद्रपुर भेज दिया है। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।
सोमवार को बाजार खुलने के बाद दुकानदारों को अच्छे व्यापार की उम्मीद थी। भीड़भाड़ भी शहर में अच्छी रही। एकाएक जिला अभिहित अधिकारी डा. प्रकाश फुलारा की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। मिठाई और परचून की दुकानें टीम के निशाने पर रहीं। उन्होंने विक्रेताओं को कालातीत, दूषित खाद्य प्रयोग व संग्रहण नहीं करने को कहा। मिठाई में रंगों का प्रयोग कम मात्रा में करने के निर्देश दिए। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस दौरान तेल, मसाले समेत छह नमूने एकत्र किए गए।
जिला अभिहित अधिकारी डा. फुलारा ने बताया कि निर्णायन अधिकारी एवं जिलाधिकारी रीना जोशी के न्यायालय ने अधोमानक धारा मस्टर्ड आयल के विक्रय करने पर टीट बाजार गरुड़ के खाद्य विक्रेता पर पांच हजार, निर्माता और विपणनकर्ता कंपनी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जिला अस्पताल कैंटीन संचालक पर अधोमानक मूंग दाल का प्रयोग करने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से जारी विभागीय पोर्टल खाद्य सुरक्षा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।