HomeBreaking Newsहल्द्वानी ब्रेकिंग : रामलीला, दुर्गापुजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस के आयोजनों को...

हल्द्वानी ब्रेकिंग : रामलीला, दुर्गापुजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस के आयोजनों को सशर्त अनुमति

ADVERTISEMENTS

हल्द्वानी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जनपद में अक्टूबर से दिसंबर तक रामलीला, दुर्गापुजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजनों को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। जिसके क्रम में जनपद में भी सभी आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों एवं समारोहों में 200 लोगों की सीमा जारी रहेगी। आयोजकों को मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और दो गज की दूरी आदि नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन के साथ ही आयोजकों के लिए किसी भी आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना बनाना जरूरी होगा। कनटेमेंट जोन में सभी तरह के प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेंगे। अन्य स्थानों पर आयोजकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग करनी होगी और स्क्रीनिंग सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। आयोजन स्थल को बार-बार सैनिटाइज करने के लिए, सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए, स्टाफ के लिए मास्क आदि की व्यावस्था आयोजकों के करनी होगी। आयोजकों को पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर की व्यवस्था करनी होगी। जहां तक संभव हो कैश लैस भुगतान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के उपाय बताने वाले पोस्टर, बैनर आदि लागए जायेगे। आयोजन स्थल पर ऐसा कमरा या स्थल चिन्हित किया जायेगा जहां किसी लक्षण वाले व्यक्ति को एकांतवास में रखा जा सके। पर्याप्त संख्या में प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होगी। वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

खबरों को अपने मोबाइल पर पाने के लिए लिंक को दबाएं
Link

बंसल ने बताया कि आयोजन स्थल पर सभी को फेस कवर या मास्क होने पर ही प्रवेश मिलेगा। सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हर परिवार के लिए अलग से जूते, चप्पलों का स्थान निर्धारित होगा। सामाजिक दूरी से सिटिंग प्लान बनाया जाएगा। दुकाने, खोखे आदि को भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों में प्रतिमा, पवित्र किताब आदि को छूने को मनाही होगी। उन्होंने बताया समूह गान आदि से बचा जाएगा। लंगर आदि में भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। खाना बनाते, परोसते समय संक्रमण के प्रति अधिकतक सावधानी का पालन करना होगा। एअर कंडीशन का संचालन 24 से 30 डिग्री के बीच रहेगा।

उन्होंने बताया कंटेनमेंट जोन में कोई जुलूस, धार्मिक सभा, समारोह की अनुमति नहीं होगी। इवेंट मैनेजरों, स्टाफ, गंभीर बीमार से ग्रीसित 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 साल से कम के बच्चों को घर में ही रहेंगे। बडे़ पर्व त्योहार, खास धार्मिक पर्व आदि में भीड़ प्रबंधन आयोजकों को करना होगा। अनलॉक-5 में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी गई थी, ये जारी रहेगा। बड़े आयोजन में एंबुलेंस भी रखनी होगी।

ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की हार्ड कॉपी रखने का झंझट खत्म

जिलाधिकारी ने बताया कि अधिक दिन तक चलने वाले कार्यक्रम जैसे रामलीला, पूजा अनुष्ठान, मेले आदि में सशर्त और सीमित प्रवेश की अनुमति होगी। थर्मल स्कैनिंग, मास्क आदि का पालन कराने के लिए स्वयं सेवक तैनात होगें। किसी भी कार्यक्रम, सामाजिक समारोह के लिए पहले स्थान चिन्हित किया जाएगा। सामाजिक दूरी, मास्क के नियम का पालन कराने के लिए सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था की जायेगी। रैलियों, धार्मिक जुलूसों के लिए पहले से ही रूट प्लान, शामिल होने वाले लोगों की संख्या, प्रतिमा विसर्जन आदि के लिए स्थल तय कर उसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा सहित अन्य आयोजनों के लिए कोरोना को देखते हुए पहले से ही तैयारी करनी होगी। सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए (सफेद गोले) मार्किंग की जाएगी। उन्होंने कहा सभी आयोजन प्रशासन की देखरेख मे कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही सम्पन्न होंगे।

ADVERTISEMENTS
🔴 BREAKING: खनन कारोबारी का खौफनाक गुस्सा! रेट विवाद में प्रतिद्वंद्वी का क्या हाल किया? (देखें वीडियो)
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments