सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
दो साल पहले से चल रहे एक प्रकरण में सरकारी सेवा आचरण नियमावली के प्रतिकूल व्यवहार करने का दोषी एक सहायक शिक्षक को पदावनत कर दिया गया है। दूसरों की शिकायत करने वाला शिक्षक खुद ही कार्यवाही के लपेट में आया है। इस अवधि में दो बार जांच समिति ने जांच की और दोनों बार सहायक अध्यापक के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति हुई। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण भी हुआ। मगर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एचबी चंद ने बताया कि शिक्षक के कार्य व व्यवहार में सुधार नहीं आया। यहां तक अपना पक्ष रखने के तीन मौके मिले, मगर यह शिक्षक हाजिर नहीं हुआ।
पूर्व में जिले के भिकियासैंण तहसील अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरोलीधार में तैनात सहायक अध्यापक आशुतोष खुल्बे द्वारा अपने ही विद्यालय से संबंधित कई शिकायतें पूर्व में की थी। तब जिला शिक्षा अधिकारी ने शिकायतों की संयुक्त टीम गठित कर जांच कराई। इस टीम में उप शिक्षाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, भिकियासैंण, राइंका जमोली के प्रधानाचार्य व राइंका जीनापानी के प्रधानाचार्य शामिल रहे। जांच समिति ने अध्यापक के शिकायती पत्र पर बिंदुवार जांच की और 12 नवंबर, 2018 के पत्र द्वारा जांच आख्या जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की। जांच में यह बात सामने आई थी कि अध्यापक आशुतोष खुल्बे खुद विद्यालय के संचालन में सहयोग नहीं करते और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद अपने प्रधानाध्यापक व विद्यालय की छवि खराब करने के लिए जिला स्तर से लेकर निदेशालय स्तर तक अनावश्यक रूप से पत्राचार करते हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार अध्यापक श्री खुल्बे द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई है और उनकी कार्यप्रणाली अनुशासनहीनता व स्वेच्छचारिता की रही है। इतना ही नहीं प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं अन्य अभिभावकों ने भी शिक्षक श्री खुल्बे के खिलाफ शिकायत करते हुए जनहित में उनका तबादला करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की थी। अंतत: जांच समिति ने शिक्षक का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने की संस्तुति की। संस्तुति के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक अध्यापक आशुतोष खुल्बे का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण धौलादेवी ब्लाक अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वाड़ी कर दिया।
स्वाड़ी मेंं कार्यभार ग्रहण करने पर भी सहायक अध्यापक आशुतोष खुल्बे के कार्य व व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। उन्होंने स्थानांतरित विद्यालय से भी हर स्तर पर अनावश्यक पत्राचार का सिलसिला जारी रहा। बाद में उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा धौलादेवी की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय समिति ने जांच की। जांच आख्या में शिक्षक के खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 यथा संशोधित 2010 के प्राविधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति की। जांच आख्या 14 जनवरी 2020 को दी गई थी। इसके बाद अपना पक्ष साक्ष्यों के साथ रखने के लिए जिला शिक्षाधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने 5 फरवरी 2020 को अपने समक्ष उपस्थित होने का मौका दिया। तब से अब तक करीब तीन बार ऐसे मौके व तिथि दी गई, मगर अध्यापक हाजिर नहीं हुए और न ही कुछ लिखित पक्ष प्रस्तुत किया।
इधर मामले पर आज जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा हर्ष बहादुर चंद ने उत्तराखंड सरकारी सेवक नियमावली में निहित प्राविधानों के तहत दीर्घ शास्ति प्रदान करते हुए शिक्षक आशुतोष खुल्बे को सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद से पदावनत करते हुए उनके मूल पद सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पर कर दिया है और उन्हें राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिल (धौलादेवी) में पदस्थापित कर दिया है।