AlmoraUttarakhand

ALMORA NEWS: कोर्ट ने खारिज की दो आरोपियों की जमानत अर्जी, गांजा तस्करी में भेजे गए हैं जेल

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आज खारिज कर दी।
मामले के मुताबिक 6 मार्च 2021 को चौकी तिराहा भिकियासैंण पर चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल संख्या यूके 04 एल—9062 में सवार बलबीर सिंह उर्फ बल्ली पुत्र कश्मीर सिंह निवासी कुण्डेश्वर, काशीपुर, उधमसिंहनगर तथा धीरज गिरी पुत्र चेत रामवन निवासी टाडा उज्जैन, थाना काशीपुर, उधमसिंहनगर के कब्जे से 11 किलो 290 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर आज दोनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता की माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। उनकी जमानत का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत को बताया कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो आरोपी जमानत का दुरुपयोग कर दुबारा अपराध में संलिप्त हो सकते हैं। अदालत ने पत्रावली का परिशीलन करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
किचन गार्डन में जरूर लगाएं ये पौधे, सेहत के लिए भी फायदेमंद Uttarakhand : 6 PCS अधिकारियों के तबादले शाहरूख खान की फिल्म डंकी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हिमाचल में वर्षा, बर्फबारी होने से बढ़ी सर्दी Uttarakhand Job : UKSSSC ने निकाली 229 पदों पर भर्ती
News Hub