सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
27 मार्च 2022 यानी कल से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एवं महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखण्ड नैनीताल के अन्तर्गत होने वाली समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2021 के मद्देनजर अल्मोड़ा परगना में बने परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
उप जिला मजिस्ट्रेट सदर जय किशन ने बताया कि उक्त परीक्षा के दौरान कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोडा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों पर शान्ति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। इसी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों सोबन सिंह जीना परिसर के अपर कैम्पस, मिडिल कैम्पस, लोअर कैम्पस, विवेकानन्द इण्टर कालेज रानीधारा अल्मोड़ा, राजकीय इण्टर कालेज अल्मोड़ा व एडम्स गर्ल्स इण्टर कालेज अल्मोड़ा में परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण सम्पादन के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार नियत परीक्षा तिथि को प्रातः 09 बजे से अपरान्ह् 02 बजे तक सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के परिसर में 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार एवं लाठी डण्डा, ध्वनि विस्ताक यन्त्रों, 05 से अधिक व्यक्तियों एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश नियत तिथि को लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध है। यह आदेश परीक्षा समाप्ति अथवा उससे पूर्व यदि वापस न लिया जाय, तब तक प्रभावी रहेगा।