30 जनवरी 2026 को पेश होंगे अभियोजन साक्ष्य
CNE REPORTER, अल्मोड़ा। जनपद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। राज्य बनाम कुसुम चौधरी यादव व अन्य से संबंधित आपराधिक वाद संख्या 96/2024 में अदालत ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर दिए हैं।
न्यायालय में प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार अभियुक्त कुसुम यादव, आशा यादव एवं ए0वी0 प्रेमनाथ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 469, 471, 120बी तथा धारा 153(ए) के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त आईटी एक्ट की धारा 66(ग) एवं 66(घ) के तहत भी अभियोजन चलाया जाएगा।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी कु. शिखा श्रीवास्तव ने पक्ष रखा, जबकि अभियुक्त कुसुम यादव की ओर से अधिवक्ता विनोद फुलारा न्यायालय में उपस्थित रहे। अन्य अभियुक्तों आशा यादव एवं एवी प्रेमनाथ की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार तथा कु. रीता मेहरा ने अदालत में पक्ष रखा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा द्वारा सभी अभियुक्तों को आरोप पढ़कर सुनाए गए तथा उनका स्पष्टीकरण किया गया। हालांकि, अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों से इंकार किया और मुकदमे के विचारण की मांग की।
अदालत ने अभियुक्तों के बयान दर्ज करने के उपरांत मामले में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 30 जनवरी 2026 की तिथि नियत की है। अब अगली सुनवाई में अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके आधार पर मुकदमे की आगे की कार्यवाही तय होगी।

