HomeBreaking Newsबेतालघाट में कम्बल वितरण अवैध कार्यक्रम बना हादसे की वजह, 6 घायल

बेतालघाट में कम्बल वितरण अवैध कार्यक्रम बना हादसे की वजह, 6 घायल

भगदड़ प्रकरण, पुलिस का कड़ा एक्शन, अभियोग पंजीकृत

CNE REPORTER, नैनीताल। जनपद नैनीताल के बेतालघाट क्षेत्र में आयोजित कम्बल वितरण कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ और दीवार गिरने की गंभीर घटना पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कड़ी विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

बिना अनुमति आयोजित हुआ कार्यक्रम

दिनांक 16 फरवरी 2026 को मिनी स्टेडियम बेतालघाट में “बाबा हेल्प देम फाउण्डेशन” के मुख्य आयोजक एवं संस्थापक शीलू कुमार तथा तारा भण्डारी निवासी बेतालघाट द्वारा “आरम्भ विधानसभा सम्मेलन 2027” नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम किसी भी सक्षम प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय थाना की अनुमति के बिना अवैध रूप से आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम में लगभग 6000 अनधिकृत व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, जिससे आयोजन स्थल पर अत्यधिक भीड़ एकत्र हो गई। कार्यक्रम के दौरान लोकगायन के साथ-साथ कम्बल वितरण किया जा रहा था, लेकिन आयोजकों द्वारा भीड़ नियंत्रण, निजी सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रबंधन के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए थे।

अव्यवस्थित कम्बल वितरण बना हादसे की वजह

कार्यक्रम का संचालन तारा भण्डारी द्वारा किया जा रहा था। आयोजक शीलू कुमार के साथ नरेश पाण्डे एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अव्यवस्थित ढंग से कम्बल वितरण किया गया, जिसके कारण भारी भीड़ एक ही स्थान पर एकत्र हो गई। भीड़ का दबाव बढ़ने पर मिनी स्टेडियम की दीवार ढह गई, जिसके नीचे दबकर 06 लोग घायल हो गए।

इस लापरवाहीपूर्ण कृत्य से आमजन की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा तथा क्षेत्र में अराजकता की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया और घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

SSP
SSP

कानूनी कार्यवाही तेज, अभियोग दर्ज

प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर वादी कुन्दन कुमार, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, बेतालघाट की तहरीर के आधार पर थाना बेतालघाट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 (क)(ख), 190, 292 तथा लोक सम्पत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

फिलहाल मामले की विवेचना प्रचलित है और दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जनपद पुलिस की अपील

जनपद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व सक्षम प्रशासनिक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा मानकों और आपातकालीन व्यवस्थाओं का पूरी तरह पालन करें। नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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