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Big Breaking : कोरोना का कहर, संपूर्ण उत्तराखंड में Night curfew, सभी कोचिंग संस्थान बंद, जारी हुए यह आदेश, ध्यान से पढ़िये…..

सीएनई रिपोर्टर
उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी घातक लहर की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने नए दिशा—निर्देश जारी किये है। जिसके तहत इन नियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चत करना होगा। नियम यह हैं —
- समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी (महाकुंभ मेला 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये SOPs दिनांक 22.01.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश पत्रांकः 1115/USDMA/792(2020), दिनांक 26.02.2021 कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेगें)।
- सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होगें।
- समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होगें।
- समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।
- समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णतः बन्द रहेगें।
- समस्त स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णतः बन्द रहेगें।
- Containment Zone एवं Micro Containment Zone में उपरोक्त गतिविधियां (क्रमांक-1 से 04 तक) पूर्णतः वर्जित रहेंगी।
- रात्रि र्कफ्यू (Night curfew)
राज्य में रात्रि 10:30 बजे से सुबह 05:00 बजे के बीच में व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान निम्नलिखित गतिविधियों हेतु छूट प्रदान की जायेगीः-
a) जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु ।
b) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही।
c) मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु।
d) बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से आवाजाही।