हल्द्वानी। भारत सरकार व उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जारी दिशा-निर्देशों के क्रम मे शादी समारोह, बैंकट हाॅल, कम्यूनिटी हाॅल, को आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ खोलने के निर्देश जिलाधिकारी सविन बंसल ने दिये।
बंसल ने बताया किसी व्यक्तिगत, पारिवारिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सकेगा, परन्तु जिस स्थान पर आयोजन प्रस्तावित है उस स्थान पर सामाजिक दूरी के सिद्धान्त के अनुपालन, सैनिटाइजेशन, मास्क का प्रयोग के साथ ही वैकेट हाल, कम्यूनिटी हाॅल में विवाह समारोह में आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग भी अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि विवाह समारोह हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अनुमति अनिवार्य होगी। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अतिथियों की सूची अनुमति आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी।
उन्होंने बताया जिस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित होगा, उस स्थान के प्रभारी तथा अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कार्यक्रम आयोजन की अनुमति आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ दी जायेगी। बंसल ने कहा आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों के साथ ही आईपीसी की धाराओें के अधीन भी दण्डनीय होगा।
ब्रेकिंग न्यूज : खुलेंगे वैंक्विट हाल लेकिन आयोजन से पहले लेनी होगी एसडीएम से अनुमति और फिर लागू होंगी यह शर्तें…
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