सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
स्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने आरोपी नादिर खान पुत्र नाजिम खान निवासी भट्टीटोला, थाना विलासपुर, जिला रामपुर, उ.प्र. की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामले के मुताबिक 6 फरवरी 2021 को मुखबिर की सूचना पर बेस तिराहा अल्मोड़ा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने उक्त आरोपी को 105.60 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया। मंगलवार को आरोपी नादिर खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आरोपी की जमानत का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने पुरजोर विरोध किया और अदालत को बताया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके फिर मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही विवेचना में सहयोग नहीं करने या भागने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता हैं। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करते हुुए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और जमानत खारिज करक दी।
ALMORA NEWS: स्मैक तस्करी मामले में पकड़े गए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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