👉 जिला मजिस्ट्रेट के आदेश, कोई भी लापरवाही अक्षम्य होगी
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: क्वारब पर संकट बरकरार है। इस बीच पोकलेन, जेसीबी मशीनों से हिल कटिंग चल रही है। करीब 200 मीटर हिस्से में पत्थर व मलबा गिरने का खतरा बना है। खतरा देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार पांडेय 18 अगस्त तक के लिए रात 11 बजे से से सुबह 5 बजे तक क्वारब में सड़क को हल्के व भारी वाहनों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रतिबंध के अनुपालन में शिथिलता अक्षम्य होगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग-87 विस्तार (नया-109) के क्वारब पुल के पास हिल साईड की ओर लगभग 200 मीटर लम्बाई में भू-स्खलन जोन बन जाने एवं मलबा बोल्डर सड़क में गिर रहा है। जिससे खतरा बना है। ऐसे में मार्ग पर सुलभ एवं सुरक्षित यातायात के लिए पोकलेन, जेसीबी मशीनें तथा टिप्पर काम पर लगाए गए हैं और क्षतिग्रस्त भाग में पहाड़ी की ओर कटिंग की जा रही है। कटिंग के बाद सोलिंग आदि कार्य करते हुए मार्ग को यातायात के लिए सुलभ बनाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अभी भी सड़क पर पहाड़ी से पत्थर/मलबा आदि गिरने से रात्रि में यातायात के लिए असुरक्षित है। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में 22 जुलाई, 2025 से 18 अगस्त, 2025 तक रात 11 बजे से प्रातः 05 बजे तक हल्के एवं भारी वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया है। उन्होंने कहा है कि इस निर्देश में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी और आदेशों की अवेहलना को गम्भीरता से लिया जायेगा। आगाह किया है कि प्रतिबन्धित समय पर यदि इस जगह पर कोई सड़क दुर्घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सम्बन्धित चौकी/थाना प्रभारी की होगी।

