सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
लैंगिक अपराध के एक मामले के आरोपी की जमानत अर्जी को विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने खारिज कर दी है।
मामले के मुताबिक आरोपी ललित उर्फ लालू उर्फ लक्की पुत्र प्रहलाद सिंह उर्फ प्रताप सिंह, निवासी चांदीखेत, थाना चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा लैंगिक अपराध में आरोपी है। जिसके खिलाफ धारा 376 (2)(एल) ता.हि. के तहत मामला विचाराधीन है। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एड. पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अभियोजन के गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर प्रभावित कर सकता है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर जमानत अर्जी खारिज कर दी।
ALMORA NEWS: लैंगिक अपराध के आरोपी को नहीं मिली जमानत
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ालैंगिक अपराध के एक मामले के आरोपी की जमानत अर्जी को विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने खारिज कर दी…