✍️ अल्मोड़ा की पुलिस टीम ने चंडीगढ़ (पंजाब) में दबोचा ठग
✍️ विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगे 11 लाख
✍️ गिरफ्तार आरोपी का है आपराधिक रिकार्ड, कई मामले दर्ज
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: महीनों बाद ही सही मगर पुलिस के हाथ लाखों की ठगी करने वाले ठग तक पहुंच ही गए। पुलिस टीम उसे चंडीगढ़ से दबोच लाई। पंजाब के एक ठग ने अल्मोड़ा जिले के एक युवक को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए पूरी तरह विश्वास में लिया और उससे 11 लाख रुपये धोखाधड़ी से प्राप्त कर लिये। गत फरवरी माह में पीड़ित युवक ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इधर ठग की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपये का ईनाम घोषित था।
मामला तब प्रकाश में आया जब 08 फरवरी 2024 को अल्मोड़ा जिले के धौलछीना थानांतर्गत नौगांव निवासी सन्तोष कुमार ने धौलछीना थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने ठगी करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 420 व 506 भा.द.वि. के तहत एफआईआर पंजीकृत की। तहरीर में संतोष ने बताया कि चंडीगढ़ निवासी किसी व्यक्ति ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए 11 लाख रुपये हड़प लिये और धन वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। दरअसल, ठग ने संतोष से विदेश में (अजरबैजान, बाकू) में ड्राईविंग की नौकरी देने का झांसा दिया, यहां तक कि वीजा, ऑफर लेटर भी दिखा दिया और संतोष को पूरी तरह विश्वास में लेकर कुल 11 लाख 10 हजार रुपये ठग लिये।
मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देवेंद्र पींचा ने इस ठग की गिरफ्तारी के लिये टीम गठित की और 10,000 रुपये का ईनाम घोषित किया। पुलिस टीम ने गहनता से मामले की तहकीकात की। परिणामस्वरुप पुलिस इस ठग तक पहुंचने में कामयाब हो गई। इसी क्रम में पुलिस टीम चंडीगढ़ (पंजाब) पहुंची और अथक प्रयास व ठोस सुरागरसी-पतारसी करते हुए टीम ने ठग असीम बिज पुत्र राकेश कुमार को चंडीगढ़ से दबोच लिया। आरोपी हाउस नंबर 08, ग्रीन पार्क जालंधर सिटी, थाना डिवीजन नंबर 06, मॉडल टाउन जालंधर पंजाब एवं हाल निवासी सैक्टर 63 चंडीगढ़ निवासी है। गिरफ्तारी में एसओजी प्रभारी कुन्दन सिंह रौतेला के नेतृत्व में सर्विलांस टीम ने भी इसमें सहयोग दिया। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष धौलछीना सुशील कुमार, हेड कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह व धीरेन्द्र बड़ाल शामिल रहे।
ठग के खिलाफ दर्ज हैं कई मुकदमे
गिरफ्तार ठग आपराधिक प्रवृत्ति का है। जिसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ अलग अलग मामलों में हरियाणा के ओल्ड इंडस्ट्रियल पानीपत में धारा- 420, 406 भादवि, धारा 24 Emigration act 1983, टोहाना फतेहाबाद में धारा 342, 370, 384, 406, 420, 506 भादवि व धारा 24 Emigration act 1983, धारा-174 ए भादवि तथा अंबाला सिटी में धारा 420, 406 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हैं।