BageshwarUttarakhand

Bageshwar: धोखाधड़ी के आरोपी किया दोषमुक्त

— सीजेएम के फैसले को जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पलटा

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के एक फैसले को जिला सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश की अदालत ने पलट दिया है और धोखाधड़ी आदि मामले के आरोपी के आरोपी को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी उत्तम जमातिया को धारा 420, 120बी में दोषी ठहराते हुए उसे तीन वर्ष का कठोर करावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। साथ ही अर्थदंड नहीं देने पर छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। यह आदेश 16 जून 2022 में जारी किया गया था। इसके बाद आरोपी ने जिला सत्र न्यायालय में अपील दायर की और न्यायालय ने अपील स्वीकार की।

मामले में अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी ने मामले की पैरवी की। वादी भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल चंदन राम कोहली, योगेश कुमार, उपनिरीक्षक पंकज जोशी, प्रभारी निरीक्षक जगदीश सिंह ढकरियाल को परीक्षित कराया। 16 जून 2022 को पारित निर्णयादेश को अपास्त किया। अपीलार्थी उत्तम जमातिया को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से दोषमुक्त करार दिया और तीन हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधन और इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभूत न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उसे अविलंब रिहा करने के आदेश पारित किए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
किचन गार्डन में जरूर लगाएं ये पौधे, सेहत के लिए भी फायदेमंद Uttarakhand : 6 PCS अधिकारियों के तबादले शाहरूख खान की फिल्म डंकी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हिमाचल में वर्षा, बर्फबारी होने से बढ़ी सर्दी Uttarakhand Job : UKSSSC ने निकाली 229 पदों पर भर्ती