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अल्मोड़ा : विक्षिप्त महिला से बलात्कार के आरोपी को नहीं मिली जमानत, अर्जी खारिज

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अल्मोड़ा, 20 अगस्त। यहां अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डे की अदालत ने विक्षिप्त महिला से बलात्कार के आरोपी महेन्द्र सिंह की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला चौखुटिया थाने का है। जिस पर आरोपी के खिलाफ 2 अगस्त को मुकदमा पंजीकृत हुआ था।
गुरुवार को लैगिक अपराध के इस मामले में धारा 376 (8) ताहि के तहत आरोपी महेंद्र सिंह पुत्र स्व. हरी सिंह निवासी ग्राम झुड़ंगा, पोस्ट मासी, थाना चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा की ओर से उसके अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैडा ने आरोपी की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी अधेड़ व्यक्ति है और उसने पीड़िता की विक्षिप्तता का फायदा उठाकर उसके साथ जघन्य अपराध किया है। अधिवक्ता श्री कैड़ा ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पीडिता एवं घटना के गवाहों को डरा—धमका कर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और अभियोजन पक्ष के गवाहों तोड़ सकता है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि मामले के गवाह आरोपी के ही गांव के हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डे की अदालत ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

मामले के मुताबिक 2 अगस्त 2020 को अल्मोड़ा जिले के चौखटिया थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम खीड़ा के पूर्व ग्राम प्रधान लक्ष्मण सिंह ने चौखुटिया थाने में तहरीर दी थी कि झुड़ंगा गांव​ निवासी एवं मासी में रेडिमेट कपड़े की दुकान चलाने वाले महेन्द्र सिंह द्वारा मानसिक रूप विक्षिप्त महिला के साथ मासी क्षेत्र में किसी जगह पर बलात्कार किया गया है। इस तहरीर के आधार पर थाने में महेंद्र सिंह के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान पुलिस को ग्राम झुड़गा के एक युवक ने अपने मोबाईल फोन से एक वीडियो दिखाई। जिसमें एक व्यक्ति जंगल में अर्धनग्न दशा में विक्षिप्त महिला के साथ गलत काम करता दिखाई दिया। यह वीडियो एक अन्य युवक ने बनाई थी। जिसने यह सब देखा। इन दोनों युवकों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि डेढ़ माह पहले उनके गांव में यह घटना घटित हुई थी। बाद में पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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