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उत्तराखंड ब्रेकिंग : धामी कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले, 20 प्रस्तावों पर लगी मंत्रिमंडल की मुहर

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देहरादून। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। वहीं, कैबिनेट के सम्मुख 21 प्रस्ताव पेश किये गए जिनमें से 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पांडेय शामिल रहे।

इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट में मुहर…

  1. डेरी विकास अधीनस्थ सेवा का गठन किया गया।
  2. लेखा ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया गया है।
  3. उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण के लिए लिए गए फैसले को अब 6 सालों तक बढ़ाया गया।
  4. उत्तराखंड जीएसटी को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
  5. वाणिज्य विवादों के लिए कमर्शियल बोर्ड को कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जिसके लिए 9 पदों का सृजन किया गया।
  6. बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जाता था। जिसको अब हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर निर्णय लिया गया है।
  7. बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय लिया गया।
  8. बद्रीनाथ में फेस वन के तहत होने वाले कार्य के लिए 9 सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं जिसके ध्वस्तीकरण करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है।
  9. राजकीय नर्सिंग विद्यालय, बाजपुर में 70 पदों को सृजित किए जाने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।
  10. हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए महाराणा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है।
  11. विश्वविद्यालय में मौजूद 4 तरह के अस्थाई अध्यापकों के सभी को 35000 देने का निर्णय।
  12. सिंचाई विभाग में मेंट को समूह ‘ग’ सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया।
  13. उधमसिंह नगर में स्थित 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
  14. उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी और वैक्त्विक सहायक सम्मिलन सेवा नियमावली को मंजूरी।
  15. जोशीमठ में बनने वाले एसटीपी प्लांट के निर्माण के लिए जमीन खरीदने की मिली मंजूरी।
  16. 2021-22 में आवंटित 622 शराब की दुकानों में से 25 शराब की दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया था। जिसके लिए अधिभार को 50 फीसदी कर दिया गया है।
  17. विद्युत अधिनियम नियमावली में संशोधन किया गया।
  18. कोविड की वजह से उपजी स्थितियों को देखते हुए 16 करोड़ 17 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है।
  19. विधवा पेंशन पात्र महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि देने के लिए, क्राइटेरिया सालाना आय को 15000 से बढ़ाकर 48000 कर दिया गया है।
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