सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामले के मुताबिक 19 फरवरी, 2021 को अल्मोड़ा जनपद अंतर्गत पुलिस ने चौखुटिया क्षेत्र में खीड़ा रोड से प्रेमपुरी के समीप मोड़ पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 950 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी तारा सिंह पुत्र हुकुम सिंह, निवासी ग्राम बसरखेत, थाना चौखुटिया, अल्मोड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बुधवार को आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इनकी जमानत का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने घोर विरोध किया। श्री कैड़ा ने अदालत को बताया कि यदि आरोपी तारा सिंह को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इनके विवेचना में सहयोग नहीं करने और भागने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर जमानत अर्जी पर सुनवाई की और आरोपी तारा सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
ALMORA NEWS: चरस तस्करी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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