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अल्मोड़ा न्यूज: गांजा तस्करी के मामले में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने पांच आरोपियों के द्वितीय जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। आरोपियों की जमानत का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन कैड़ा ने कड़ा विरोध किया।
मामले के अनुसार 14 जनवरी 2020 को सल्ट थाना क्षेत्रांतर्गत काली गांव के पास एसआई धर्मेंद्र कुमार मय पुलिस फोर्स के संदिग्ध व्यक्तियों और यातायात की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर खास से सूचना मिली कि स्कार्पियो कार संख्या एचआर 29 जैड 1700 में पांच लोग पहाड़पानी से गांजा लेकर मौलेखाल व मर्चुला होते हुए तराई की ओर भागने की फिराक में हैं। इसी के फिराक में पु​लिस ने पालीटेक्निक गेट के पास चेकिंग शुरू की और पैसिया की तरफ से उक्त कार आती दिखाई दी। यह समय रात्रि का था। पुलिस ने वाहन को रोककर चेकिंग की। जिसमें वाहन में रखे तीन बैगों में से कुल 27 किलो 959 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने पांचों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों मेंं उधमसिंहनगर जिले के जसपुर थानांर्गत ग्राम धरमपुर निवासी रोहित पुत्र राम प्रसाद, दिग्विजय सिंह पुत्र राजेश, धीरज कुमार पुत्र गोकुल, बृजेश गोस्वामी पुत्र रती लाल तथा अल्मोड़ा जिले के पहाड़पानी निवासी देवी दत्त पुत्र धर्मानंद शामिल हैं।
सोमवार को उक्त आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में द्वितीय प्रा​र्थना प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने इनकी जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपियों द्वारा भारी मात्रा में गांजे का अवैध कारोबार किया जा रहा है। आरोपियों की पहले भी जमानत अर्जी खारिज की गई है। उन्होंने कहा कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरुपयोग कर सकते हैं और न्यायालय में पैरवी के लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसके बाद न्यायालय ने पत्राव​ली का अवलोकन करते हुए आरोपियों की ओर से लगे जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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