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देहरादून। प्रदेश सरकार ने निजी लैबों के आरटी—पीसीआर सैंपलिंग के लिए दरें भी निर्धारित कर दी हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले आठ अक्टूबर को जारी करके सरकार ने निजी लैबों में आरटी—पीसीआर जांच के लिए दरें निर्धारित की थीं अब उन दरों को संशोधित कर दिया गया है।नए आदेश के मुताबिक सराकारी या निजी चिकित्सालयों द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैंपल की दर जीएसटी सहित साढ़े आठ सौ रुपये रहेगी। जबकि निजी प्रयोगशाला द्वारा स्वयं संकलित किये गए सैंपल पर जीएसटी सहित अधिकतम नौ सौ रुपये वसूले जा सकेंगे।
देखें आदेश…

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