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अल्मोड़ा: गैस वितरण के लिए नई व्यवस्था लागू

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नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा जनपद में रसोई गैस की किल्लत को समाप्त करने और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक विस्तृत रोस्टर और नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वितरण केंद्रों पर होने वाली अफरा-तफरी को रोकना और पात्र उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुँचाना है।

रोस्टर प्रणाली और सूची का प्रदर्शन

जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) के अनुसार, अब वितरण केंद्रों पर मनमाने ढंग से गैस नहीं बांटी जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक रोस्टर तैयार किया गया है:

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  • पूर्व सूचना: वितरण से एक दिन पहले ही संबंधित केंद्र पर उन उपभोक्ताओं की सूची चस्पा (Paste) कर दी जाएगी, जिन्हें अगले दिन सिलेंडर मिलना है।
  • क्रमवार वितरण: केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को गैस दी जाएगी जिनका नाम सूची में दर्ज होगा।
  • भीड़ नियंत्रण: विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन ग्राहकों का नाम सूची में नहीं है, वे वितरण स्थल पर अनावश्यक भीड़ न लगायें।

प्राथमिकता और बुकिंग के नियम

आपूर्ति में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने दो महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं:

  1. वेटिंग लिस्ट को प्राथमिकता: यदि स्टॉक खत्म होने के कारण सूची में शामिल किसी उपभोक्ता को सिलेंडर नहीं मिल पाता है, तो उसे अगले दिन की वितरण प्रक्रिया में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
  2. 10 दिनों का अंतराल: वर्तमान व्यवस्था के तहत गैस बुकिंग कराने के कम से कम 10 दिनों के उपरांत ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य

अक्सर देखा गया है कि ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) प्राप्त न होने के कारण वितरण में बाधा आती है। जिला पूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि यदि उन्हें मोबाइल पर कोड प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वे तत्काल अपनी संबंधित गैस एजेंसी में जाकर अपना मोबाइल नंबर और पता अद्यतन (Update) करवा लें।

कठोर कार्रवाई की चेतावनी

प्रशासन ने व्यवस्था बिगाड़ने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि:

“वितरण केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अशांति या अभद्र व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 (Essential Commodities Act) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।”


प्रशासन की अपील: जिला पूर्ति विभाग ने समस्त जनता से सहयोग की अपील की है ताकि इस नई व्यवस्था के माध्यम से हर घर तक समयबद्ध तरीके से रसोई गैस पहुँच सके।

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Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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