बिहार की लड़कियों पर दिया था बेहद आपत्तिजनक बयान
CNE DESK-मुजफ्फरपुर/बिहार: बिहार की लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुजफ्फरपुर की एडीजे प्रथम अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गिरधारी लाल साहू को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 13 जनवरी (मंगलवार) को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया है।
क्या है पूरा मामला?
वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि साहू द्वारा बिहार की बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द और सम्मान को ठेस पहुँची है।
इन गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ परिवाद
अधिवक्ता सुधीर ओझा की याचिका पर कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। गिरधारी लाल साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- धारा 192, 298: धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना।
- धारा 351, 352: मानहानि और अपमान से जुड़े मामले।
- धारा 74, 75: महिला सम्मान से संबंधित प्रावधान।
कोर्ट ने अब इस मामले में साहू से आधिकारिक स्पष्टीकरण माँगा है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनकी मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं।

