HomeBreaking NewsBig Breaking : बनभूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पढ़ें...

Big Breaking : बनभूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पढ़ें खबर…

ADVERTISEMENTS

नई दिल्ली | देशभर में बहुचर्चित बनभूलपुरा और रेलवे प्रकरण में आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे प्राधिकरण और केंद्र से उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे अतिक्रमित रेलवे भूमि पर रहने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास योजना लाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से रेलवे ट्रैक के विस्तार और इससे प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए आवश्यक भूमि की पहचान करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने को कहा और मामले की सुनवाई 11 सितंबर के लिए टाल दी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा….

1- रेलवे भूमि पर रहने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास योजना लाने को कहा।
2- प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए आवश्यक भूमि की पहचान करने को कहा।
3- अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने को कहा
4- मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

4,365 परिवारों ने किया अतिक्रमण

बताते चलें कि रेल विभाग द्वारा दावा की गई 29 एकड़ जमीन पर 4,365 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है। जमीन पर कब्जा रखने वाले परिवार हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि वे जमीन के असली मालिक हैं। शीर्ष अदालत ने पांच जनवरी 2023 को एक अंतरिम आदेश में 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के निर्देशों पर रोक लगा दी थी और इसे मानवीय मुद्दा करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 50,000 लोगों को रातोंरात नहीं हटाया जा सकता है। खबर अपडेट जारी है….

नेपाल प्लेन क्रैश : विमान में सवार 19 में से 18 की मौत, सभी एयरलाइंस के ही कर्मचारी

ADVERTISEMENTS
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments