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नियोक्ताओं के लिए उच्च वेतन पर पेंशन-वेतन विवरण का समय तीन महीने बढ़ा

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नई दिल्ली | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन- ईपीएफओ ने ईपीएस -95 के अंतर्गत उच्च पेंशन के आवेदन के संबंध में वेतन आदि का विवरण देने के लिए नियोक्ताओं को तीन महीने का समय और दे दिया है।

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केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प, संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से प्राप्त आवेदनों में आवेदक पेंशनभोगियों और सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। नियोक्ताओं को वेतन विवरण इत्यादि 30 सितंबर तक ऑनलाइन जमा करने के लिए तीन महीने की अतिरिक्त अवधि भी दी गई थी।

मंत्रालय के अनुसार नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से फिर से कई आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें आवेदक पेंशनभोगियों और सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए और समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

इसलिए, अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है और केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने नियोक्ताओं के लिए वेतन विवरण आदि जमा करने के लिए समय 31.12.2023 तक बढ़ा दिया है। विकल्प और संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 5.52 लाख आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास लंबित हैं। पेंशनभोगियों और सदस्यों से विकल्प और संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

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